mainब्रेकिंग न्यूज़मध्य प्रदेशरतलाम

Ratlam/50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

रतलाम,26 मार्च (इ खबरटुडे)। शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

त्रिवेणी रोड स्थित बकरा शाला के सामने दीपक जैन द्वारा विक्रय हेतु ले जाई जा रही 50 माईक्रॉन से कम की 115 किलो पॉलीथीन को जब्त किया जाकर संबंधित पर 1000 का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

Related Articles

Back to top button